Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana: इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की बेटियों को विवाह हेतु सरकार द्वारा शगुन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी।
अगर आपको इस योजना से संबंधित लाभ प्राप्त करना है। तो आपको इस योजना का आवेदन करना होगा।
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Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Kya Hai?
इस योजना के माध्यम से गरीब वर्ग की बेटियां जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को₹100000 की राशि विवाह के लिए मिलेगी।
साथ ही अगर विधवा महिला की दोबारा शादी हो रही है तो इस योजना के माध्यम से उन्हें कुल 51000 मिलेंगे शादी से पहले 46,000 मिलेंगे शादी के पश्चात 6 महीने के अंतराल के पश्चात ₹5000 मिलेंगे ।
साथ ही बीपीएल कार्ड वाले/ सामान्य जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति साथी इन परिवारों की वार्षिक आय ₹100000 से कम है उन्हें इस योजना के माध्यम से कुल ₹11000 मिलेंगे। 10000 शादी से पहले और शादी के बाद ₹1000 मिलेंगे।
और अगर कोई महिला खिलाड़ी है तो उसकी शादी के लिए 31000 रुपए की राशि मिलेगी।
Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Ka Udeshya
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को विवाह हेतु शगुन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कई महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वह विवाह से संबंधित खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने हरियाणा में इस योजना का संचालन किया है इस योजना के माध्यम से बेटियों को विवाहित सरकार द्वारा शगुन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Benefits
इस योजना के लाभ निम्नलिखित है:
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में शगुन मिलेगा ।
- इस योजना के माध्यम से अलग-अलग आर्थिक स्थिति वाली बेटियों को अलग-अलग तरह की शगुन की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि बेटियों को ₹100000 की राशि मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को दोबारा शादी है हेतु कुल 51000 मिलेंगे।
- इस योजना के माध्यम से बीपीएल कार्ड वाले/ सामान्य जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति आदि की बेटियों को कुल ₹11000 मिलेंगे।
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Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Eligibility
इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है:
- आवेदक बेटी हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक बेटी कम से कम 18 वर्ष की तो होनी ही चाहिए।
Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Documents
इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- जन्म का प्रमाण पत्र
- bank account
- तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
- passport size photo
Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Online Apply
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- सबसे पहले आपको तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाना होगा।
- वहां पर जाकर अधिकारियों से योजना का आवेदन पत्र मांगे।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ अटैच करें।
- अंत में आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Helpline Number
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना का हेल्पलाइन नंबर यह 1800-2000-023 है।
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Haryana Mukyamantri Vivah Shagun Yojana Official Website
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट यह https://shaadi.edisha.gov.in/ है।