Haryana Vidhwa Pension Yojana: इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत हर महीने विधवा महिलाओं को 2250 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, अगर आप भी हरियाणा राज्य की महिला है और आप इस योजना का लाभ अर्जित करना चाहती है, तो आपको यह लेकर अंत तक पढ़ना होगा।
इस लेख में इस योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जैसे की: योजना क्या है, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर आदि।
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Haryana Vidhwa Pension Yojana Kya Hai
इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा की गई है, इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2250 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस योजना का लाभ आपको इस योजना का आवेदन करके मिलेगा और इस योजना की आवेदन प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
Haryana Vidhwa Pension Yojana Ka Udeshya
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा राज्य में आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है।
जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जा सके जिससे कि वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके।
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Haryana Vidhwa Pension Yojana Benefits
इस योजना के लाभ निम्नलिखित है:
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की महिलाओं को विधवा पेंशन मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को 2250 रुपए मिलेंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना का आवेदन करना होगा।
- इस योजना से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगी।
- इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
Haryana Vidhwa Pension Yojana Eligibility
इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है:
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला के पास पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक महिला की वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला का बैंक खाता होना चाहिए।
Haryana Vidhwa Pension Yojana Documents
इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है :
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Apply
इस योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- सबसे पहले आपको अंत्योदय परिवार की ऑफिशल साइट पर जाना होगा।
- इसके बाद सबसे पहले आप लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन हेयर के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- इसके बाद हरियाणा विधवा पेंशन पर क्लिक करने पर इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
- इसके पश्चात महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
- अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
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Haryana Vidhwa Pension Yojana Helpline Number
इस विधवा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं इस योजना का हेल्पलाइन नंबर: 1800-2000-023
Haryana Vidhwa Pension Yojana Official Website
इस विधवा योजना का आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट: pension.socialjusticehry.gov.in